राजस्थान सरकार का नया अध्यादेश, जजों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच अब नहीं आसान

जयपुरराजस्थानमेंअबपूर्वववर्तमानजजों,अफसरों,सरकारीकर्मचारियोंऔरबाबुओंकेखिलाफपुलिसयाअदालतमेंशिकायतकरनाआसाननहींहोगा।ऐसेमामलोंमेंएफआईआरदर्जकरानेकेलिएसरकारकीमंजूरीअनिवार्यहोगी।वसुंधराराजेसरकारनेयहनयाअध्यादेशपारितकियाहै।इसनएअध्यादेशकेमुताबिकड्यूटीकेदौरानकिसीजजयाकिसीभीसरकारीकर्मचारीकीकार्रवाईकेखिलाफकोर्टकेजरिएभीएफआईआरदर्जनहींकरसकतेहैं।इसकेलिएसरकारीकीअनुमतिअनिवार्यहोगी।हालांकिअगरसरकारइजाजतनहींदेतीहैतो180दिनोंकेबादकोर्टकेजरिएएफआईआरदर्जकराईजासकतीहै।सरकारकेइसनएअध्यादेशकेतहतइसतरहकेकिसीभीसरकारीकर्मचारी,जजयाअधिकारीकानाम,स्थानकीजानकारीयाकिसीभीतरहकीपहचानतबतकप्रेसरिपोर्टमेंनहींदेसकतेजबतकसरकारइसकीइजाजतनदे।ऐसानहींकरनेपरदोसालकीसजाकाभीप्रावधानकियागयाहै।