रांची,जासं।राज्यकेऔद्योगिकप्रतिष्ठानोंमेंअबन्यूनतमपांचमहिलाकामगारोंकीटोलीभीरातसातबजेसेदसबजेतककामकरसकेंगी।सुबहपांचबजेसेछहबजेतककामकरनेकेलिएभीइतनीमहिलाकामगारोंकाहोनाजरूरीहै।राज्यसरकारनेराज्यकेऔद्योगिकप्रतिष्ठानोंमेंमहिलाकामगारोंकेकामकरनेकीशर्तोंमेंसंशोधनकरतेहुएयहप्रविधानकियाहै।पहलेइनदोनोंअवधिमेंमहिलाकामगारोंकेकामकरनेकेलिएन्यूनतमदसमहिलाओंकीटोलीअनिवार्यथी।अबइसेघटाकरपांचकरदियागयाहै।कामकेदौरानमहिलाओंकीसुरक्षातथाउनकेहितोंकीरक्षाकेलिएऔद्योगिकप्रतिष्ठानोंद्वाराअबएकमहिलावार्डेंनकीनियुक्तिकीजाएगी।पूर्वमेंदोमहिलावार्डेनकीनियुक्तिअनिवार्यकीगईथी,जिसमेंसंशोधनकरतेहुएएकमहिलावार्डेनअनिवार्यकियागयाहै।अबयहभीप्रविधानभीकियागयाहैकिमहिलाओंकेकामकरनेकीउक्तअवधिमेंसुपरवाइजर,शिफ्टइंचार्जयाफोरमैनमेंमहिलाओंकीसंख्याकुलकर्मियोंकीपांचवींहिस्सायादो(जोअधिकहो)अनिवार्यरूपसेहोनीचाहिए।
रातदसबजेकेबादतथासुबहपांचबजेसेपहलेनहींकरसकतींकाम
राज्यसरकारनेकारखानाअधिनियमकेप्रविधानोंकेतहतऔद्योगिकप्रतिष्ठानोंमेंमहिलाकामगारोंकेकामकरनेकीशर्तोंकानिर्धारणफरवरी2017मेंकियाहै।इसकेतहतरातदसबजेसेसुबहपांचबजेतकमहिलाकामगारोंकेकामकरनेपररोकलगाईगईहै।इसमेंयहभीप्रविधानकियागयाहैकिकिसीमहिलाकामगारसेकिसीकार्यदिवसकोनौघंटेसेअधिकतथासप्ताहमें48घंटेसेकामकीअपेक्षानहींकीजाएगी।रातसातबजेसेदसबजेतकतथासुबहपांचबजेसेसुबहछहबजेतककुछशर्तोंकेसाथकामकीछूटदीगईहै।