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दिल्‍ली पुलिस द्वारा 42 वर्षीय महिला से रेप मामले में दायर चार्जशीट पर पहले मजिस्ट्रेट की अदालत ने संज्ञान लिया था. उसके बाद इस मामले को सत्र अदालत में भेज दिया गया था. धनंजय सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2-एच) (यह जानते हुए रेप करना कि महिला प्रेग्‍नेंट है), धारा 376 (2) (एन) (एक ही महिला से बार-बार रेप करना), धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध), धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक रूप से डराना धमकाना) समेत विभिन्न प्रावधानों के तहत चार्जशीट दाखिल किया गया था.

Yes Bank संकट: राहुल गांधी का बड़ा बयान, 'मोद

नईदिल्ली।एकतरफगिरतीअर्थव्यस्ता,रोजगारमेंसंकट,सुस्तबाजारऔरदूसरीतरफडूबतेबैंकोंनेकेंद्रसरकारकीमुश्किलेंबढ़ादीहैं।भारतीयरिजर