विधेयक के मुताबिक विधायकों को सालाना चार लाख रुपये इस भत्ते के तौर पर मिलेंगे, जो वर्तमान में ढाई लाख है। पूर्व विधायकों को सालाना दो लाख रुपये निशुल्क यात्रा भत्ते के रूप में मिलेंगे, जो अभी तक सवा लाख रुपये मिल रहे थे। विधयेक में एक प्रावधान यह भी है कि माननीयों के लिए प्रदेश से बाहर टैक्सी बिलों का भुगतान भी इसी राशि से होगा।