«चुदई वल सेक्स लड़क »

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा : अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म व उसका बाल विवाह कराने के मामले में न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। जबकि न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत पीड़िता को सात लाख रुपये प्रतिकर के रूप में देने के निर्देश भी दिए हैं।

शादी के बाद पति ने किया सेक्स से इनकार तो महि

नईदिल्ली.शादीकेबादपति-पत्नीकेबीचअनबन(Tiffbetweenhusbandandwife)कीखबरेंआतीरहतीहैं.कईमामलेथानेसेलेकरकोर्टतकपहुंचजातेहैं,ले

दिल्ली पुलिस ने किया सेक्स पॉवर बढाने वाली नक

देशकीराजधानीदिल्लीकीपुलिसनेविदेशमेंबेचींजानेवालीनकलीसेक्सपवारकीदवाइयोंकाभांडाफोड़कियाहैं।एकवेबसाइटकेअनुसारपुलिसनेलगभग50से

महिला एमपी की मांग, बीमार शारीरिक संबंध बनाना

बर्लिन।अगरकोईगंभीररूपसेबीमारहैयाफिरअपाहिजहैतोसरकारकोशारीरिकसंबंधबनानेकेलिएउसकीमददकरनीचाहिए।जैसेबीमारआदमीअगरपैसेदेकरवेश्य