अल्मोड़ा, [जेएनएन]: अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म व उसका बाल विवाह कराने के मामले में न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। जबकि न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत पीडि़ता को सात लाख रुपये प्रतिकर के रूप में देने के निर्देश भी दिए हैं।